
अनंत पत्र
वाराणसी। विकास प्राधिकरण जोन 4 की टीम ने मंगलवार को भेलूपुर के डी.वी मिश्रा भवन संख्या- बी-36/4-ए-16, साकेत नगर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बिना पूर्व निर्मित जी प्लस वन के द्वितीय एवं तृतीय तल पर किए जा रहे भवन को ध्वस्त कर भूतल पर लगभग निर्मित जी प्लस वन के द्वितीय एवं तृतीय तल पर निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में निर्मित जी प्लस वन के द्वितीय एवं तृतीय तल पर निर्माण कर भूतल पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना लंका की सतत निगरानी हेतु सौप दिया गया l इस अवसर पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता राकेश कुमार सिंह, मौजूद रहे।
(विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)