सोलर पंप के लिए कृषक अंश जमा करने की बाढ़ई गयी समय सीमा

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जनपद के 24 किसानों ने नहीं किया कृषक अंश जमा

अनंत पत्र

वाराणसी। जनपद में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाभियान (पीएमकुसुम) योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के जिन कृषकों द्वारा विभिन्न क्षमता वाले सोलर पम्प की बुकिंग विभागीय पोर्टल पर की गयी थी उन सभी कृषकों की बुकिंग बीते 25 जून को स्वीकृत किये गये थे। उन्हें नौ जुलाई तक कृषक अंश जमा करना था। जिनमें जनपद के 24 किसान अबतक कृषक अंश जमा नही किए।
उप कृषि निदेशक अखिलेश सिंह ने बताया कि उन किसानों को कृषक अंश की धनराशि जमा करने हेतु 14 दिवस का अतिरिक्त समय सीमा बढ़ाये जाने की अनुमति शासन ने प्रदान की है। इन कृषकों के टोकन पुनः10 अक्टूबर को कन्फर्म किये जायेगे। जिसका संदेश कृषकों के मोबाईल नंबर पर भेजे जायेगे।
बुकिग कन्फर्म होने का संदेश प्राप्त होने के बाद किसान कृषक अंश की धनराशि आनलाइन या पोर्टल सेे चालान जेनरेट कर इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा कर दें। निर्धारित समय के अंदर कृषक अंश जमा नहीं करने की दशा में बुकिंग की धनराशि जब्त हो जायेगी।
उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के शेष बचे लक्ष्य के सोलर पम्प की बुकिग प्रकिया प्रांरभ है। इच्छुक कृषक विभिन्न क्षमता वाले सोलर पम्प की बुकिंग विभागीय www.agriculture.up.gov.in पर कर सकते है। साथ ही कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कृषक अंश धनराशि जमा करने हेतु किसानों को फोन आता है तो किसान उनकी बात को संज्ञान न लें सही जानकारी के लिये अपने नजदीकी ब्लाक या उप कृषि निदेशक कार्यालय कलेक्ट्रीफार्म पर संपर्क करें। जालसाजो से सावधान भी रहें।

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